यूपी में पॉलीथिन पर बैन, इस्तेमाल करने पर लगेगा जुर्माना या होगी जेल

संक्षेप:

  • सीएम योगी ने 15 जुलाई से पॉलीथिन प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया
  • पॉलीथिन प्रतिबंधित करने के अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी
  • प्रयोग किया तो जाना होगा जेल या देना होगा जुर्माना

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 जुलाई से प्रदेश में पॉलीथिन प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया था। राज्यपाल रामनाईक ने प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा अध्यादेश, 2018 को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही यह अध्यादेश तत्काल प्रभाव से यूपी के शहरी निकायों में लागू हो गया। इस अध्यादेश में 50 माइक्रॉन से पतली पॉलिथिन के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सोमवार से यूपी में 50 माइक्रॉन से पतली पॉलिथिन पर यह प्रतिबंध लागू हो गया है।

अब कोई भी 50 माइक्रान से पतली पॉलिथिन प्रयोग करता पाया गया तो पहली बार में एक माह तक की सजा या कम से कम एक हजार और अधिकतम 10 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है जबकि दूसरी बार अगर व्यक्ति प्रतिबंधित पॉलीथिन प्रयोग करता पाया गया तो 6 महीने की जेल या कम से कम 5 हजार रुपये और अधिकतम बीस हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

अगर कोई व्यवसायी यदि पहली बार पॉलिथिन बैग बेचने, बनाने, बांटने, स्टोर करने और आयात-निर्यात आदि का दोषी सिद्ध होता है तो 6 महीने तक का कारावास या कम से कम 10 हजार रुपये और अधिकतम 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। जबकि दूसरी बार इन मामलों में दोषी पाए जाने पर एक साल तक की सजा या कम से कम 20 हजार रुपये और अधिकतम एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा।

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