कल से जीएसटी में बिल काटते समय HSN कोड देना जरूरी, ऐसा न करने पर जीएसटी विभाग पेनाल्टी लगाएगा

संक्षेप:

  • व्यापारियों और सेवा प्रदाता को एचएसएन कोड देना अनिवार्य।
  • कोड न देने पर जीएसटी विभाग पेनाल्टी लगाएगा।
  • सहायक आयुक्त राज्य कर गौरव पंत ने दी यह जानकारी।

नैनीताल: हल्द्वानी। एक अप्रैल से जीएसटी में बिल काटते समय व्यापारियों और सेवा प्रदाता को अब हरमोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमिनी क्लेचर (एचएसएन) कोड देना ही होगा। ऐसा न करने पर जीएसटी विभाग पेनाल्टी लगाएगा। अधिवक्ता अजहर अली ने बताया कि एचएसएन के तहत जिन व्यापारियों का टर्न ओवर पांच करोड़ रुपये तक है उन्हें चार डिजिट, पांच करोड़ से अधिक छह डिजिट और भारत से बाहर बेचने पर आठ डिजिट का एचएसएन कोड देना अनिवार्य है। वहीं सहायक आयुक्त राज्य कर गौरव पंत ने बताया कि एक अप्रैल से व्यापारी और सेवा प्रदाता को एचएसएन कोड देना अनिवार्य होगा।  


 

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