नैनीताल: उत्तराखंड में स्कूल खोलने पर हाईकोर्ट में दी गई चुनौती, अब चार अगस्त को होगी सुनवाई

संक्षेप:

  • स्कूल खोलने पर हाईकोर्ट में दी गई चुनौती
  • स्कूल खोलने के निर्णय से बच्चों का जीवन पड़ सकता हैं खतरे में
  • चार अगस्त को होगी अगली सुनवाई 

नैनीताल। सोमवार को प्रदेश में कैबिनेट द्वारा 2 अगस्त से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोले जाने के निर्णय के विरुद्ध नैनीताल हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याचिका में सरकार की ओर से स्कूल खोलने को लेकर जारी एसओपी को चुनौती नहीं दी गई है। याचिका 29 जुलाई को दाखिल की गई, जबकि सरकार ने 31 जुलाई को एसओपी जारी की। जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन की अनुमति देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए चार अगस्त की तिथि नियत की है।

जनहित याचिका की ये थी शिकायत 

हरिद्वार निवासी विजय पाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने आधी-अधूरी तैयारी व बिना प्लानिंग के कोविड काल में स्कूल खोल दिए हैं। याचिका में कहा कि विशेषज्ञों ने कोविड की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की संभावना जताई है और तमाम अभिभावक भी आशंकित हैं।

ये भी पढ़े : सारे विश्व में शुद्धता के संस्कार, सकारात्मक सोच और धर्म के रास्ते पर चलने की आवश्यकता: भैय्याजी जोशी


स्कूल खोलने के निर्णय से बच्चों का जीवन पड़ सकता हैं खतरे में

कहा कि राज्य में वयस्कों के लिए ही स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। बच्चों के लिए तो सुविधाओं का और भी बुरा हाल है। ऐसे में सरकार के स्कूल खोलने के निर्णय से बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहद कमी है। यदि बच्चे संक्रमित हो गए तो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के साथ अभिभावकों की कमजोर माली हालत से भी स्थितियां बिगड़ेंगी। याचिकाकर्ता ने सरकार के निर्णय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की थी।

If You Like This Story, Support NYOOOZ

NYOOOZ SUPPORTER

NYOOOZ FRIEND

Your support to NYOOOZ will help us to continue create and publish news for and from smaller cities, which also need equal voice as much as citizens living in bigger cities have through mainstream media organizations.

Read more Nainitalकी अन्य ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें और अन्य राज्यों या अपने शहरों की सभी ख़बरें हिन्दी में पढ़ने के लिए NYOOOZ Hindi को सब्सक्राइब करें।

Related Articles